मनोहरपुर | मनोहरपुर प्रखंड के चिरिया अंतर्गत दुबिल माइंस में विभिन्न मांगों को लेकर पिछले दस दिनों से आंदोलनरत ग्रामीणों से मिलने रविवार को सांसद जोबा माझी पहुंचीं। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए सहयोग की अपील की।
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सांसद जोबा माझी ने करीब एक घंटे तक ग्रामीणों के साथ वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने सांसद के समक्ष अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन जारी रहेगा।
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वार्ता के दौरान जल्द ही त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी। इस बैठक में सांसद जोबा माझी, माइंस प्रबंधन के प्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल होंगे। त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ही आगे की रणनीति और निर्णय लिया जाएगा।
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ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में दुबिल गांव के स्थानीय बेरोजगारों को दुबिल माइंस में रोजगार में प्राथमिकता देना, गांव के 200 युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराना, माइंस से प्रभावित बंजर भूमि का मुआवजा खतियान के आधार पर देना तथा दुबिल गांव के कुल आठ चापाकलों पर सौर ऊर्जा से संचालित जलमीनार स्थापित करना शामिल है।
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ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर माइंस के मुख्य गेट के सामने तंबू लगाकर धरने पर बैठे हैं। आंदोलन के कारण माइंस में खनन समेत अन्य कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।
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मौके पर ग्राम मुंडा रामलाल चांपिया, दुलाल आइंद, गुरा मुर्मू, निशा आइंद, सुनील हांसदा समेत बड़ी संख्या में आंदोलनरत ग्रामीण उपस्थित थे।
सरायकेला | नीमडीह स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप अवैध महुआ शराब के निर्माण एवं बिक्री की शिकायत पर शनिवार को उत्पाद विभाग ने सघन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में की गई।
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अभियान के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने विद्यालय परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी ली। जांच में मौके पर महुआ शराब अथवा किसी अन्य अवैध मादक पदार्थ के निर्माण, भंडारण या बिक्री से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिला।
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टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान महुआ शराब के निर्माण या बिक्री की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, कुछ लोगों ने बताया कि क्षेत्र की कुछ महिलाएं कभी-कभी पारंपरिक पेय हड़िया की बिक्री करती हैं।
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छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को झारखंड उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। अधिकारियों ने अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के कानूनी परिणामों से भी अवगत कराया।
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अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विद्यालय परिसर और उसके आसपास किसी भी प्रकार की अवैध शराब अथवा मादक पदार्थों का निर्माण और बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है।
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नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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जिला प्रशासन ने कहा कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच और छापेमारी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों के आसपास अवैध शराब या अन्य मादक पदार्थों से संबंधित कोई भी सूचना तत्काल प्रशासन अथवा उत्पाद विभाग को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
चाईबासा | भारतीय जनता पार्टी सारंडा मंडल के अध्यक्ष महेंद्र महाकुड़ के नेतृत्व में बड़ाजामदा स्थित विद्यालयों के समीप संचालित सरकारी शराब दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, चाईबासा; अनुमंडल पदाधिकारी, चक्रधरपुर तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारंडा को दिया गया।
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ज्ञापन में बताया गया कि बड़ाजामदा में संचालित सरकारी शराब दुकान वेल्सन फ्यूचर एकेडमी स्कूल से लगभग 30 मीटर, मिडिल स्कूल से लगभग 200 मीटर तथा हाई स्कूल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है।
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विद्यालयों के निकट शराबियों का जमावड़ा लगने से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई, अनुशासन एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसे लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों में गहरी चिंता व्याप्त है।
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भाजपा सारंडा मंडल ने कहा कि विद्यालय शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के केंद्र होते हैं। ऐसे स्थानों के समीप शराब दुकान का संचालन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
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संगठन ने कहा कि शराब का दुष्प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार और समाज भी इससे प्रभावित होता है। इससे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ने, अपराध एवं सामाजिक विकृतियों को बढ़ावा मिलने तथा आने वाली पीढ़ी का भविष्य प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।
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भाजपा सारंडा मंडल ने जिला प्रशासन से लगभग 1,700 छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त सरकारी शराब दुकान को तत्काल किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है।
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संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो स्थानीय नागरिकों, अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं के साथ लोकतांत्रिक तरीके से जनआंदोलन किया जाएगा। — जितेंद्र नाथ ओझा जिला भाजपा मीडिया प्रभारी, पश्चिमी सिंहभूम
चाईबासा | सहकारिता सप्ताह के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में सहकारिता आंदोलन को नई गति देने, सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर ग्रामीण विकास को गति देने की रणनीति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
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बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित व्यवस्था नहीं है, बल्कि सामाजिक एवं ग्रामीण परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएं मजबूत होंगी तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा।
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उपायुक्त ने पदाधिकारियों एवं सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने सहकारिता को जन-आंदोलन का स्वरूप देने पर बल देते हुए कहा कि आजीविका संवर्धन, कृषि विकास, मत्स्य पालन, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण स्वावलंबन के लिए सहकारी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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उन्होंने धान अधिप्राप्ति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा विभिन्न प्रायोजन योजनाओं को बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से ग्राम स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि सहकारी समितियां किसानों एवं ग्रामीणों के लिए सरकार और समाज के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करें।
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बैठक में सामाजिक सरोकारों पर भी विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने स्वैच्छिक रक्तदान को जनभागीदारी का अभियान बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते सर्पदंश एवं मलेरिया के मामलों के प्रति व्यापक जन-जागरूकता फैलाने तथा स्वास्थ्य संबंधी संदेशों को गांव-गांव तक पहुंचाने में बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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बैठक में सहायक समाहर्ता, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक (सहकारिता), चक्रधरपुर, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, डीपीएम-जेएसएलपीएस, झारखंड राज्य सहकारी बैंक की चाईबासा, नोवामुंडी, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर एवं मझगांव शाखाओं के शाखा प्रबंधक, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी-सहकारिता, चाईबासा एवं चक्रधरपुर क्षेत्र की बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं सचिव तथा जेएसएलपीएस के सदस्य उपस्थित थे।
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बैठक के समापन अवसर पर सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी प्रतिभागियों के बीच पौधों का भी वितरण किया गया।
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बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए जिले के किसानों, ग्रामीणों एवं स्वयं सहायता समूहों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। साथ ही, सभी विभाग एवं सहकारी संस्थाएं समन्वित रूप से कार्य कर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी सहित सदर चाईबासा, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर एवं जगन्नाथपुर अनुमंडल के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सभी खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लाइसेंस एवं पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुमंडलवार विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि शिविरों की तिथियां पूर्व निर्धारित कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक खाद्य व्यवसायी इसका लाभ उठा सकें।
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उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि जिन खाद्य व्यवसायियों के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है, उनका समय पर नवीकरण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी प्रकार का खाद्य व्यवसाय संचालित नहीं होना चाहिए।
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बैठक में जिले में संचालित सभी वाटर फिल्टर संयंत्रों एवं पेयजल आपूर्ति करने वाले व्यवसायियों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि आम नागरिकों को उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता एवं शुद्धता की निरंतर जांच की जाए। किसी भी स्तर पर मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए।
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उन्होंने जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई दुकानों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ वातावरण, कर्मचारियों द्वारा अपनाए जा रहे स्वच्छता मानकों तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन की जांच की जाएगी।
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उपायुक्त ने विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी दिशा-निर्देशों एवं मानकों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर विशेष निगरानी रखने तथा इसके प्रयोग की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों के विक्रय और उपयोग से जुड़े प्रावधानों का भी नियमित निरीक्षण करने को कहा गया।
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आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर उपायुक्त ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान बाजारों में तैयार होने वाली मिठाइयों, दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेल, मसालों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए। आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर उनकी जांच कराई जाए तथा मिलावट या निम्न गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि खाद्य व्यवसायी खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं पकाने में केवल मानक एवं शुद्ध खाद्य तेल का उपयोग करें। निरीक्षण के दौरान इस पहलू की विशेष जांच की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना सभी संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी कार्रवाई सतत जारी रहेगी।
सरायकेला | उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मलेरिया नियंत्रण एवं रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित मलेरिया नियंत्रण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई तथा जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर समन्वित कार्ययोजना बनाकर अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए।
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उपायुक्त ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि बुखार से पीड़ित प्रत्येक मरीज की अनिवार्य रूप से मलेरिया जांच कराई जाए, ताकि संक्रमित मरीजों की समय पर पहचान कर उनका शीघ्र एवं समुचित उपचार सुनिश्चित किया जा सके।
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उन्होंने सभी आवासीय विद्यालयों, सीआरपीएफ शिविरों तथा पुलिस थाना परिसरों में प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर नियमित मलेरिया जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं की अनिवार्य मलेरिया जांच, सतत निगरानी और आवश्यक उपचार सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
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बैठक में निर्देश दिया गया कि जहां भी मलेरिया का कोई मरीज चिन्हित हो, वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीज के घर पहुंचकर परिवार के सभी सदस्यों की जांच करेगी। इसके अतिरिक्त प्रभावित गांवों में विशेष सर्वेक्षण एवं व्यापक जांच अभियान चलाकर संभावित संक्रमित व्यक्तियों की पहचान तथा उनका समयबद्ध उपचार सुनिश्चित किया जाएगा।
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उपायुक्त ने जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने, नियमित समीक्षा करने तथा प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने के निर्देश दिए।
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संवेदनशील एवं उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखते हुए जांच, उपचार, दवाओं की उपलब्धता, फॉलोअप, स्रोत नियंत्रण और जनजागरूकता गतिविधियों को अभियान मोड में संचालित करने पर बल दिया गया।
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उन्होंने कहा कि मलेरिया नियंत्रण एक सतत अभियान है, जिसमें सभी विभागों के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। स्वास्थ्य विभाग को आशा, सहिया एवं स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से घर-घर निगरानी, समय पर जांच, उपचार और जनजागरूकता गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही अभियान की नियमित मॉनिटरिंग कर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
सरायकेला-खरसावां | उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नीतिश कुमार सिंह के निर्देश पर शनिवार को आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के विभिन्न बार एवं रेस्टोरेंटों का उत्पाद विभाग की टीम ने सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण का नेतृत्व उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज ने किया।
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निरीक्षण के दौरान टीम ने प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, आवश्यक अभिलेख, सीसीटीवी व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और अन्य अनिवार्य सुविधाओं की जांच की। अधिकारियों ने संचालकों को शासन एवं उत्पाद विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बार परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही उसे मदिरा परोसी जाएगी। साथ ही डीजे, लाइव म्यूजिक अथवा किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा।
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निरीक्षण के दौरान बार एवं रेस्टोरेंट संचालकों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए।
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इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर उन्हें चालू रखने, निर्धारित अवधि तक फुटेज सुरक्षित रखने तथा परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा जांच और पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया।
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टीम ने संचालकों को प्रतिष्ठानों का संचालन लाइसेंस की शर्तों एवं निर्धारित क्षमता के अनुरूप करने का भी निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा, विधि-व्यवस्था और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने कहा कि सभी बार एवं रेस्टोरेंट संचालकों को लाइसेंस की शर्तों तथा शासन के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों के उल्लंघन या किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान और संचालकों के विरुद्ध विधिसम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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जिला प्रशासन ने बताया कि सार्वजनिक सुरक्षा, विधि-व्यवस्था तथा वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से आगे भी नियमित निरीक्षण अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
चाईबासा | एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रामहरि ने मंझारी प्रखंड में 15वें वित्त आयोग, मनरेगा एवं अन्य विकास योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, अवैध वसूली, प्रशासनिक संरक्षण तथा विकास कार्यों की बदहाली को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है। उन्होंने मामले की अविलंब उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
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शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के बजाय उन्हें कथित तौर पर कमीशनखोरी का माध्यम बना दिया गया है। ग्रामीणों, लाभुक समितियों और कार्य निष्पादन समितियों से योजनाओं की स्वीकृति, मापी, प्राक्कलन तथा भुगतान के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं।
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रामहरि ने सवाल उठाया कि यदि आरोप सही हैं, तो इतने लंबे समय से यह सब किसके संरक्षण में संचालित हो रहा था। रामहरि ने कहा कि मंझारी प्रखंड में विकास योजनाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, कई कार्यों की गति रुकी हुई है और मनरेगा जैसी गरीबों की जीवनरेखा मानी जाने वाली योजना महीनों से प्रभावी रूप से ठप बताई जा रही है।
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इसका सीधा असर मजदूरों, आदिवासियों, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ रहा है। रोजगार के अभाव में लोग पलायन करने को मजबूर हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी कथित तौर पर मौन बने हुए हैं।
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उन्होंने कहा कि गरीबों के अधिकार का पैसा यदि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, तो यह केवल वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय और प्रशासनिक विफलता का गंभीर उदाहरण है। जिन अधिकारियों पर विकास कार्यों की जिम्मेदारी है, यदि उन्हीं पर भ्रष्टाचार और संरक्षण के आरोप लग रहे हों, तो जनता का विश्वास पूरी व्यवस्था से उठना स्वाभाविक है।
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रामहरि ने मांग की कि पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों को उनके वर्तमान दायित्वों से अलग किया जाए। साथ ही मंझारी प्रखंड की सभी पंचायतों में 15वें वित्त आयोग, मनरेगा एवं अन्य विकास योजनाओं का विशेष ऑडिट और सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए। उन्होंने दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की है।
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उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कथित भ्रष्टाचार और जनविरोधी कार्यशैली पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई, तो इसका असर केवल विकास योजनाओं पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि ग्रामीणों का प्रशासन पर विश्वास भी कमजोर होगा।
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उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों और गरीबों के रोजगार पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), राज्य सरकार एवं अन्य सक्षम संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष भी उठाया जाएगा।
चक्रधरपुर | चक्रधरपुर स्थित आरपीएस कॉलेज परिसर में शनिवार को कोल्हान नितिर तुरतुंग (केएनटी) के तत्वावधान में एक दिवसीय ‘युवा संवाद सह सम्मान समारोह’ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के संरक्षक माझीराम जामुदा ने की।
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समारोह का उद्देश्य युवाओं को करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यक्तित्व विकास के प्रति मार्गदर्शन देना तथा दिल्ली स्थानांतरण के अवसर पर सीआरपीएफ कमांडेंट आनंद जेराई को सम्मानपूर्वक विदाई देना था।
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कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर निर्माण और व्यक्तित्व विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए। संस्था के शारीरिक प्रशिक्षक दया सागर केराई ने शारीरिक प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जाति एवं आवासीय प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी।
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आरपीएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य शिव पूजन साय ने इतिहास के प्रेरक उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को संघर्षरत रहने और कभी हार न मानने का संदेश दिया। संस्था के संरक्षक ज्ञान सिंह दोराईबुरु ने संस्था की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए आनंद जेराई के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया।
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रबिन्द्र गिलुवा ने ‘संवाद फेलोशिप’ के संबंध में जानकारी साझा की, जबकि संस्था के कोषाध्यक्ष जय सिंह कुंटिया ने समय प्रबंधन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर उपयोगी सुझाव दिए। कुचाई संयोजक रामचंद्र सोय ने अपनी पुस्तक का परिचय देते हुए युवाओं से लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर प्रयास करते रहने का आह्वान किया।
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कमांडेंट आनंद जेराई को दी गई भावभीनी विदाई समारोह के दौरान सीआरपीएफ कमांडेंट आनंद जेराई को दिल्ली स्थानांतरण के अवसर पर सम्मानित कर भावभीनी विदाई दी गई। वक्ताओं ने बताया कि चक्रधरपुर में कोल्हान नितिर तुरतुंग की शाखा स्थापित करने तथा युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग, फिजिकल एवं मेडिकल टेस्ट की तैयारी में आनंद जेराई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रांची स्थानांतरण के बाद भी उन्होंने संस्था का निरंतर मार्गदर्शन किया।
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अपने संबोधन में आनंद जेराई ने जीवन संघर्ष के अनुभव साझा करते हुए युवाओं को अनुशासन, कड़ी मेहनत और शारीरिक रूप से फिट रहने का संदेश दिया।
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कार्यक्रम के सफल आयोजन में संस्था के संयुक्त सचिव हेमंत सामड और राम बोदरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समारोह में उपाध्यक्ष विश्वजीत दोराईबुरु, शिक्षक गौतम गागराई, जीतू बोदरा, सिनी गागराई, दीपक पुरती, गुरुवारी सामड, त्रिवेणी बिरुवा, मतान्तर सोय, सिकंदर गागराई सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं संस्था के सदस्य उपस्थित रहे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में आमजन को स्वच्छ, सुरक्षित एवं मिलावट रहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री धनेश्वर हेम्ब्रम ने चाईबासा नगर स्थित गांधी मैदान के आसपास संचालित विभिन्न ठेलों एवं भोजनालयों का औचक निरीक्षण किया।
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विशेष अभियान के तहत क्षेत्र के प्रमुख भोजनालयों—मनोज होटल, कोल्हान होटल, गुड्डू होटल, रामजी होटल, गणेश होटल, अजय होटल एवं अमित होटल—की सघन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान इन प्रतिष्ठानों में तैयार की जा रही दाल, हल्दी, भुजिया, चोखा, लड्डू एवं जलेबी के नमूनों में हानिकारक अखाद्य रंग मेटानिल येलो की उपस्थिति की जांच की गई।
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जांच में राहत की बात यह रही कि किसी भी खाद्य पदार्थ में मेटानिल येलो की उपस्थिति नहीं पाई गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी भोजनालय संचालकों को अनुमत खाद्य रंगों के सीमित एवं उचित उपयोग के संबंध में विस्तार से जागरूक किया।
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हालांकि, निरीक्षण के दौरान कई भोजनालयों में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी एवं गंभीर कमियां सामने आईं। कई प्रतिष्ठानों में अनिवार्य खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र मुख्य परिसर में प्रदर्शित नहीं पाया गया। कुछ स्थानों पर खाद्य पदार्थों को रखने अथवा परोसने के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले अखबार का उपयोग किया जा रहा था।
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इसके अतिरिक्त, रसोई में बिना लेबल वाले हल्दी के पैकेट पाए गए। वहीं, भोजन तैयार करने एवं परोसने वाले कर्मी बिना हेडगियर और एप्रोन के कार्य करते मिले, जो व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन है।
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इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित सभी प्रतिष्ठान संचालकों को सुधार के लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि भोजन तैयार करने में अनिवार्य रूप से स्टेनलेस स्टील के काटने वाले उपकरणों एवं स्वच्छ पेयजल का उपयोग किया जाए।
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सभी कर्मचारियों के लिए हेडगियर और एप्रोन पहनना तथा प्रतिष्ठान परिसर में खाद्य लाइसेंस को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार नहीं किए जाने अथवा भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित भोजनालयों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।