सरायकेला-खरसावां | उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नीतिश कुमार सिंह के निर्देश पर शनिवार को आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के विभिन्न बार एवं रेस्टोरेंटों का उत्पाद विभाग की टीम ने सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण का नेतृत्व उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज ने किया।

निरीक्षण के दौरान टीम ने प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, आवश्यक अभिलेख, सीसीटीवी व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और अन्य अनिवार्य सुविधाओं की जांच की। अधिकारियों ने संचालकों को शासन एवं उत्पाद विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बार परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही उसे मदिरा परोसी जाएगी। साथ ही डीजे, लाइव म्यूजिक अथवा किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा।

निरीक्षण के दौरान बार एवं रेस्टोरेंट संचालकों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर उन्हें चालू रखने, निर्धारित अवधि तक फुटेज सुरक्षित रखने तथा परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा जांच और पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया।

टीम ने संचालकों को प्रतिष्ठानों का संचालन लाइसेंस की शर्तों एवं निर्धारित क्षमता के अनुरूप करने का भी निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा, विधि-व्यवस्था और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने कहा कि सभी बार एवं रेस्टोरेंट संचालकों को लाइसेंस की शर्तों तथा शासन के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों के उल्लंघन या किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान और संचालकों के विरुद्ध विधिसम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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जिला प्रशासन ने बताया कि सार्वजनिक सुरक्षा, विधि-व्यवस्था तथा वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से आगे भी नियमित निरीक्षण अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

