सरायकेला में प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित, 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर

सरायकेला | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश तथा झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में संचालित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 अभियान के तहत बुधवार को जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल किए जा सकें तथा अपात्र एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को हटाया जा सके।

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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त को ईचागढ़, सरायकेला (अनुसूचित जनजाति) तथा खरसावाँ (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची का विधिवत प्रकाशन किया गया। तीनों निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों ने प्रकाशन की सूचना जारी करते हुए संबंधित मतदान केंद्रों एवं अधिसूचित स्थानों पर मतदाता सूची उपलब्ध करा दी है, ताकि मतदाता अपने नाम एवं अन्य विवरणों का सत्यापन कर सकें।

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मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन अथवा अन्य आवश्यक सुधार के लिए 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 3 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

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प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 7,67,613 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 3,84,834 पुरुष, 3,81,919 महिला तथा 10 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं।
विधानसभा क्षेत्रवार पंजीकृत मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है:

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ईचागढ़: 2,56,155
सरायकेला (अनुसूचित जनजाति): 3,02,716
खरसावाँ (अनुसूचित जनजाति): 2,08,742
इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिक निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने संबंधित मतदान केंद्र पर प्रदर्शित प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर अपने नाम एवं अन्य विवरणों का सत्यापन अवश्य करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाई जाती है, तो निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) अथवा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) के समक्ष दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर उसका समय पर निराकरण सुनिश्चित करें।

By maskal.news

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