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सरायकेला में मासिक लोक अदालत का आयोजन, 18 मामलों का निपटारा, ₹1.08 लाख राजस्व प्राप्त

सरायकेला में मासिक लोक अदालत का आयोजन, 18 मामलों का निपटारा, ₹1.08 लाख राजस्व प्राप्त

सरायकेला | झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), सरायकेला-खरसावां के तत्वावधान में शनिवार को सरायकेला सिविल कोर्ट एवं चांडिल अनुमंडलीय न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित निष्पादन कर आम लोगों को राहत प्रदान की गई।

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यह लोक अदालत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष डीएलएसए रामाशंकर सिंह के मार्गदर्शन तथा प्रभारी सचिव डीएलएसए अनामिका किस्कू के पर्यवेक्षण में आयोजित की गई। मामलों के निष्पादन के लिए कुल 10 पीठों का गठन किया गया था, जिनमें न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता एवं न्यायालय कर्मी शामिल थे। इसके अलावा विद्युत विभाग (जेबीवीएनएल), आबकारी विभाग तथा माप-तौल विभाग के अधिकृत अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर कुल 18 मामलों का निपटारा किया गया, जिससे कुल ₹1,08,000 का राजस्व प्राप्त हुआ। इनमें विद्युत अधिनियम से संबंधित 11 मामलों के निष्पादन से ₹64,000 तथा आबकारी अधिनियम से जुड़े 7 मामलों के निपटारे से ₹44,000 राजस्व प्राप्त हुआ।
डीएलएसए की ओर से बताया गया कि मासिक लोक अदालत का आयोजन सामान्यतः प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को किया जाता है। इसका वार्षिक कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में ही झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी कर दिया जाता है।

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डीएलएसए ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से न केवल लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन संभव हो रहा है, बल्कि आम नागरिकों को सुलभ एवं शीघ्र न्याय भी मिल रहा है। साथ ही विभागीय राजस्व में वृद्धि होने से यह व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और जनहितकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।