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आरटीई के तहत 25% सीटों पर नामांकन सुनिश्चित करें निजी विद्यालय: उपायुक्त

आरटीई के तहत 25% सीटों पर नामांकन सुनिश्चित करें निजी विद्यालय: उपायुक्त

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिले के निजी विद्यालयों के प्राचार्यों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशिक्षु आईएएस ईरा जोरवाल, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार सहित विभिन्न निजी विद्यालयों के प्राचार्य एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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बैठक में आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन की अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आरटीई के सभी प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए और पात्र बच्चों के नामांकन में किसी प्रकार की अनावश्यक बाधा उत्पन्न न हो।

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उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि आरटीई के तहत नामांकित बच्चों सहित विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी छात्र-छात्रा के साथ भेदभाव, असमान व्यवहार अथवा उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बच्चों को समान अवसर, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना प्रत्येक विद्यालय की जिम्मेदारी है।

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विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सभी निजी विद्यालयों में वाहन सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन से सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

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उपायुक्त ने प्राचार्यों से अपील की कि वे केवल शैक्षणिक गतिविधियों तक सीमित न रहें, बल्कि विद्यार्थियों में सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता विकसित करने में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने विद्यालयों में नियमित रूप से सड़क सुरक्षा, मलेरिया एवं डायरिया से बचाव, तंबाकू निषेध, स्वच्छता और स्वस्थ जीवनशैली जैसे विषयों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।

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उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों की तर्ज पर निजी विद्यालयों में भी “प्रोजेक्ट परख” के अंतर्गत “बोलेगा सिंहभूम” और “आज क्या सीखे” कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाए। इन कार्यक्रमों से विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता, तार्किक सोच, संवाद कौशल और आत्मविश्वास का विकास होगा।
विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से उपायुक्त ने प्रत्येक निजी विद्यालय में हर माह “खेल महोत्सव” आयोजित करने का निर्देश दिया। साथ ही, प्रत्येक माह की 20 तारीख को विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का सामूहिक “जन्मोत्सव” आयोजित कर उन्हें सम्मानित करने तथा सकारात्मक विद्यालयी वातावरण विकसित करने पर बल दिया।

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सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उपायुक्त ने निजी विद्यालय प्रबंधन से “निक्षय मित्र” बनकर जिले के टीबी मरीजों को गोद लेने और उनके पोषण एवं उपचार में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज के सक्षम संस्थानों की भागीदारी से ही टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त किया जा सकेगा।
बैठक में पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने सभी विद्यालयों को विद्यालय परिसर एवं उपलब्ध खाली स्थानों पर व्यापक पौधरोपण अभियान चलाने और लगाए गए पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना समय की आवश्यकता है।

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जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार और जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार ने भी आरटीई के प्रभावी क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित उपस्थिति, सुरक्षा मानकों के अनुपालन तथा जिला प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न नवाचार कार्यक्रमों में निजी विद्यालयों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया।
बैठक के अंत में उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य सरकारी और निजी विद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित कर शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की सुरक्षा, सामाजिक संवेदनशीलता और समग्र व्यक्तित्व विकास को नई दिशा देना है। उन्होंने सभी विद्यालय प्रबंधन से प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निर्देशों का गंभीरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की।

निजी अस्पतालों और क्लीनिकों में 6 व 7 जुलाई को होगी अनिवार्य फायर ड्रिल

निजी अस्पतालों और क्लीनिकों में 6 व 7 जुलाई को होगी अनिवार्य फायर ड्रिल

पश्चिमी सिंहभूम | जिला प्रशासन ने जिले के सभी निजी अस्पतालों एवं क्लीनिकों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 6 एवं 7 जुलाई को फायर ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी निजी अस्पताल एवं क्लीनिक संचालकों को निर्धारित तिथियों पर अपने-अपने संस्थानों में अनिवार्य रूप से फायर ड्रिल कराने तथा अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

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जिला प्रशासन के निर्देशानुसार प्रत्येक निजी स्वास्थ्य संस्थान में आग जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का व्यवहारिक परीक्षण किया जाएगा। फायर ड्रिल के दौरान अस्पतालों में स्थापित अग्निशमन यंत्रों की कार्यशीलता, आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी प्रणाली, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता तथा कर्मचारियों की आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

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इस दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों को आग लगने की स्थिति में मरीजों की सुरक्षित निकासी, प्राथमिक प्रतिक्रिया और बचाव कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के तहत अग्निशमन विभाग के फायर सेफ्टी पदाधिकारी एवं उनकी टीम संबंधित निजी अस्पतालों और क्लीनिकों का भ्रमण करेगी।

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निरीक्षण के दौरान संस्थानों में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाएगी। जहां भी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता होगी, वहां संबंधित संस्थान प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थान ऐसे स्थान हैं, जहां बड़ी संख्या में मरीज, उनके परिजन और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहते हैं। ऐसी स्थिति में अग्नि सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूर्व तैयारी सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।

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उपायुक्त ने कहा कि नियमित फायर ड्रिल से कर्मचारियों की आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता विकसित होती है, वहीं मरीजों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। उन्होंने सभी निजी अस्पताल एवं क्लीनिक संचालकों से अपील की कि फायर ड्रिल को केवल औपचारिकता न समझें, बल्कि इसे संस्थान की सुरक्षा संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाएं।

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जिला प्रशासन ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों से निर्धारित तिथियों पर आयोजित फायर ड्रिल में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने तथा अग्निशमन विभाग द्वारा दिए गए सुरक्षा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने को कहा है। साथ ही संस्थान संचालकों से यह भी अपेक्षा की गई है कि फायर ड्रिल के दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक संसाधनों को कार्यशील अवस्था में रखें।

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जिला प्रशासन का उद्देश्य जिले के प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना तथा किसी भी संभावित अग्नि दुर्घटना की स्थिति में जन-धन की हानि को न्यूनतम करना है।

पश्चिमी सिंहभूम के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने जीते 19 पदक, राज्य चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन

पश्चिमी सिंहभूम के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने जीते 19 पदक, राज्य चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन

चाईबासा | लोहरदगा स्थित होटल अमृत पैलेस में 2 से 4 जुलाई 2026 तक आयोजित 26वीं झारखंड राज्य जूनियर क्योरुगी एवं 15वीं झारखंड राज्य जूनियर पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2026 तथा 26वीं झारखंड राज्य सब-जूनियर क्योरुगी एवं पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2026 में पश्चिमी सिंहभूम जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जिले के खिलाड़ियों ने कुल 19 पदक जीतकर पश्चिमी सिंहभूम का नाम रोशन किया।

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प्रतियोगिता में चक्रधरपुर और चाईबासा से पश्चिमी सिंहभूम जिला ताइक्वांडो संघ के करीब 40 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टीम ने मुख्य कोच अनुराग शर्मा, कोच शांतनु महतो और टीम मैनेजर अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया।

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सब-जूनियर वर्ग में पदक विजेता
पूमसे स्पर्धा में अदिति सुंडी, आलिया हेम्ब्रम, अद्विका साहू, स्वेच्छा यादव, आराध्या प्रसाद और हेतवी घनश्याम दरबार ने स्वर्ण पदक जीते।

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क्योरुगी स्पर्धा में दित्या चौहान ने अंडर-22 किग्रा, अद्विका साहू ने अंडर-20 किग्रा और आलिया हेम्ब्रम ने अंडर-35 किग्रा वर्ग में रजत पदक हासिल किया।
क्योरुगी में स्वेच्छा यादव ने अंडर-35 किग्रा, हेतवी घनश्याम दरबार ने अंडर-38 किग्रा, अमृता हाइबुरू ने अंडर-29 किग्रा और आकाश सिंह सोय ने बालक अंडर-29 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीते। वहीं, पूमसे स्पर्धा में अनमोल पांडेय ने कांस्य पदक अपने नाम किया।

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जूनियर वर्ग में पदक विजेता
क्योरुगी स्पर्धा में रिया नायक ने अंडर-55 किग्रा और याना सोय ने अंडर-42 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पूमसे स्पर्धा में चंचल सोय और सुशील सुंडी ने स्वर्ण पदक हासिल किया।
क्योरुगी में लक्ष्मी डोंगो ने अंडर-68 किग्रा और अंश कुमार ने अंडर-45 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता।
वहीं, क्योरुगी में चंचल सोय ने अंडर-44 किग्रा, अनुष्का मुंडरी ने अंडर-54 किग्रा और आर्यमान रजक ने अंडर-48 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया।

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पश्चिमी सिंहभूम जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव एवं मुख्य कोच अनुराग शर्मा ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों और प्रशिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि जिले के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करेंगे।

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संघ के अध्यक्ष प्रमोद भगेरिया ने खिलाड़ियों को उनकी सफलता पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पश्चिमी सिंहभूम के खिलाड़ी लगातार राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। यह पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। जिला ताइक्वांडो संघ के पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने भी सभी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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पेसा नियमावली-2025 पर विचार गोष्ठी, मुंडा-मानकी स्वशासन व्यवस्था के संरक्षण पर जोर

पेसा नियमावली-2025 पर विचार गोष्ठी, मुंडा-मानकी स्वशासन व्यवस्था के संरक्षण पर जोर

चाईबासा | आदिवासी हो समाज महासभा की केंद्रीय समिति के बैनर तले रविवार को कोल्हान क्षेत्र के मानकी, मुंडा, रैयतों, बुद्धिजीवियों एवं समाज के शुभचिंतकों की एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में केंद्र सरकार के पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 यानी पेसा अधिनियम तथा हाल ही में अधिसूचित पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) झारखंड नियमावली-2025 के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।

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वक्ताओं ने कहा कि झारखंड नियमावली-2025 के लागू होने से कोल्हान की पारंपरिक विल्किंसन रूल आधारित मुंडा-मानकी स्वशासन व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का गंभीरता से अध्ययन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने आशंका जताई कि नए प्रावधानों के कारण पारंपरिक ग्रामसभा की संरचना और वर्षों से चली आ रही व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

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बैठक में यह प्रश्न भी उठाया गया कि केंद्र के पेसा अधिनियम, 1996 के लागू होने के लगभग 30 वर्ष बाद राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली की विधिसम्मत स्थिति क्या होगी। महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष कृष्ण चंद्र बोदरा एवं मनोज सोय ने झारखंड नियमावली-2025 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए इससे मिलने वाले अधिकारों और संभावित लाभों पर प्रकाश डाला।

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चढ़ाईपीड़ के मानकी ने कहा कि कोल्हान की पारंपरिक ग्रामसभा और मुंडा-मानकी व्यवस्था को हक्कुनामा एवं विल्किंसन रूल के अनुरूप ही बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस पारंपरिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ उचित नहीं होगी।

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विचार गोष्ठी में नरेश देवगम ने कहा कि वर्तमान में पेसा अधिनियम-1996, वन अधिकार अधिनियम-2006 और झारखंड नियमावली-2025 के तहत ग्रामसभाओं की अलग-अलग अवधारणाएं सामने आने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने इस विषय पर व्यापक मंथन और स्पष्टता की आवश्यकता बताई।

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आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के विक्टोर माल्टो ने कहा कि यदि केंद्र सरकार के अधिनियम और राज्य सरकार की नियमावली के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-254 के अनुसार संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून को प्राथमिकता मिलेगी।

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महासभा ने निर्णय लिया कि पेसा अधिनियम-1996 और झारखंड नियमावली-2025 के विभिन्न पहलुओं पर समाज को जागरूक करने के लिए आगे भी आदिवासी बुद्धिजीवियों, मानकियों और मुंडाओं के साथ विभिन्न स्तरों पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा।

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बैठक की अध्यक्षता चैनपुर पीड़ के मानकी कृष्णा सामद ने की। कार्यक्रम में शंकर लागुरी, दीयुरी गागराई, सुरेश कंडारिया, रोबिन पाड़ेया, कृष्ण चांपिया, गुरुचरण देवगम, रवि बांकिरा, रामलाल मुंडा, जानुम सिंह देवगम, साधु हो, अशोक बिरुवा, सुभाष बारी, पतोर जोंको, नीमा लूगून, करम सिंह बानरा और राउतु पुरती सहित कई मानकी, मुंडा एवं समाज के बुद्धिजीवी उपस्थित थे।

नोवामुंडी में षिरजोन सामाजिक संगठन की मासिक बैठक संपन्न, युवा रोजगार मिशन-2 का आयोजन 12 जुलाई को

नोवामुंडी में षिरजोन सामाजिक संगठन की मासिक बैठक संपन्न, युवा रोजगार मिशन-2 का आयोजन 12 जुलाई को

नोवामुंडी (पश्चिमी सिंहभूम) | षिरजोन सामाजिक संगठन की जिला इकाई की मासिक बैठक रविवार को कोटगढ़ स्थित पुराने पंचायत भवन में जिला अध्यक्ष अमरजीत लागुरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जून माह के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा की गई तथा आगामी माह की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई।

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बैठक में मझगांव प्रखंड के देवधर गांव स्थित जनजातीय संग्रहालय का भ्रमण करने, दो से तीन नए प्रखंडों में संगठन का विस्तार करने तथा पूर्व में गठित प्रखंड समितियों को और अधिक मजबूत एवं विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

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बैठक में केंद्रीय समिति, जिला समिति, नोवामुंडी प्रखंड समिति और मझगांव प्रखंड समिति के पदाधिकारियों एवं सक्रिय सदस्यों ने भाग लिया।

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बैठक के उपरांत “षिरजोन युवा रोजगार मिशन” कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नोवामुंडी, जगन्नाथपुर, सोनुवा एवं सदर प्रखंड के बेरोजगार युवाओं ने आवश्यक दस्तावेज संगठन की टीम को जमा किए। हालांकि, लगातार बारिश के कारण कई युवा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके।

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इसे ध्यान में रखते हुए संगठन ने 12 जुलाई 2026, रविवार को “षिरजोन युवा रोजगार मिशन-2” आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम कोटगढ़ स्थित पुराने पंचायत भवन में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होगा।

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संगठन ने बताया कि दस्तावेज जमा करने का यह अंतिम अवसर होगा। जो युवा पहले कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके थे, वे निर्धारित समय पर अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर इसका लाभ उठा सकते हैं।


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संगठन की ओर से युवाओं को स्पष्ट रूप से बताया गया कि रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर षिरजोन टीम किसी भी अभ्यर्थी से कोई शुल्क या धनराशि नहीं लेती है। यदि कोई व्यक्ति संगठन का नाम लेकर पैसे की मांग करता है, तो उसे किसी प्रकार की राशि न दें और सतर्क रहकर ठगी से बचें।


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दुबिल माइंस में ग्रामीणों का आंदोलन जारी, सांसद जोबा माझी ने की वार्ता

दुबिल माइंस में ग्रामीणों का आंदोलन जारी, सांसद जोबा माझी ने की वार्ता

मनोहरपुर | मनोहरपुर प्रखंड के चिरिया अंतर्गत दुबिल माइंस में विभिन्न मांगों को लेकर पिछले दस दिनों से आंदोलनरत ग्रामीणों से मिलने रविवार को सांसद जोबा माझी पहुंचीं। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए सहयोग की अपील की।

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सांसद जोबा माझी ने करीब एक घंटे तक ग्रामीणों के साथ वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने सांसद के समक्ष अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन जारी रहेगा।

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वार्ता के दौरान जल्द ही त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी। इस बैठक में सांसद जोबा माझी, माइंस प्रबंधन के प्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल होंगे। त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ही आगे की रणनीति और निर्णय लिया जाएगा।

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ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में दुबिल गांव के स्थानीय बेरोजगारों को दुबिल माइंस में रोजगार में प्राथमिकता देना, गांव के 200 युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराना, माइंस से प्रभावित बंजर भूमि का मुआवजा खतियान के आधार पर देना तथा दुबिल गांव के कुल आठ चापाकलों पर सौर ऊर्जा से संचालित जलमीनार स्थापित करना शामिल है।

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ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर माइंस के मुख्य गेट के सामने तंबू लगाकर धरने पर बैठे हैं। आंदोलन के कारण माइंस में खनन समेत अन्य कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

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मौके पर ग्राम मुंडा रामलाल चांपिया, दुलाल आइंद, गुरा मुर्मू, निशा आइंद, सुनील हांसदा समेत बड़ी संख्या में आंदोलनरत ग्रामीण उपस्थित थे।

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नीमडीह आवासीय विद्यालय के समीप अवैध महुआ शराब की शिकायत पर छापेमारी, नहीं मिला कोई प्रमाण

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सरायकेला | नीमडीह स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप अवैध महुआ शराब के निर्माण एवं बिक्री की शिकायत पर शनिवार को उत्पाद विभाग ने सघन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में की गई।

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अभियान के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने विद्यालय परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी ली। जांच में मौके पर महुआ शराब अथवा किसी अन्य अवैध मादक पदार्थ के निर्माण, भंडारण या बिक्री से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिला।

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टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान महुआ शराब के निर्माण या बिक्री की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, कुछ लोगों ने बताया कि क्षेत्र की कुछ महिलाएं कभी-कभी पारंपरिक पेय हड़िया की बिक्री करती हैं।

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छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को झारखंड उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। अधिकारियों ने अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के कानूनी परिणामों से भी अवगत कराया।

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अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विद्यालय परिसर और उसके आसपास किसी भी प्रकार की अवैध शराब अथवा मादक पदार्थों का निर्माण और बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है।

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नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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जिला प्रशासन ने कहा कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच और छापेमारी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों के आसपास अवैध शराब या अन्य मादक पदार्थों से संबंधित कोई भी सूचना तत्काल प्रशासन अथवा उत्पाद विभाग को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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विद्यालयों के समीप संचालित सरकारी शराब दुकान हटाने की मांग, भाजपा सारंडा मंडल ने सौंपा ज्ञापन

विद्यालयों के समीप संचालित सरकारी शराब दुकान हटाने की मांग, भाजपा सारंडा मंडल ने सौंपा ज्ञापन

चाईबासा | भारतीय जनता पार्टी सारंडा मंडल के अध्यक्ष महेंद्र महाकुड़ के नेतृत्व में बड़ाजामदा स्थित विद्यालयों के समीप संचालित सरकारी शराब दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, चाईबासा; अनुमंडल पदाधिकारी, चक्रधरपुर तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारंडा को दिया गया।

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ज्ञापन में बताया गया कि बड़ाजामदा में संचालित सरकारी शराब दुकान वेल्सन फ्यूचर एकेडमी स्कूल से लगभग 30 मीटर, मिडिल स्कूल से लगभग 200 मीटर तथा हाई स्कूल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है।

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विद्यालयों के निकट शराबियों का जमावड़ा लगने से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई, अनुशासन एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसे लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों में गहरी चिंता व्याप्त है।

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भाजपा सारंडा मंडल ने कहा कि विद्यालय शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के केंद्र होते हैं। ऐसे स्थानों के समीप शराब दुकान का संचालन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

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संगठन ने कहा कि शराब का दुष्प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार और समाज भी इससे प्रभावित होता है। इससे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ने, अपराध एवं सामाजिक विकृतियों को बढ़ावा मिलने तथा आने वाली पीढ़ी का भविष्य प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।


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भाजपा सारंडा मंडल ने जिला प्रशासन से लगभग 1,700 छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त सरकारी शराब दुकान को तत्काल किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है।

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संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो स्थानीय नागरिकों, अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं के साथ लोकतांत्रिक तरीके से जनआंदोलन किया जाएगा।
— जितेंद्र नाथ ओझा
जिला भाजपा मीडिया प्रभारी, पश्चिमी सिंहभूम

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सहकारिता आंदोलन को जन-आंदोलन बनाने पर जोर, ग्रामीण विकास के लिए समन्वित कार्ययोजना पर चर्चा

सहकारिता आंदोलन को जन-आंदोलन बनाने पर जोर, ग्रामीण विकास के लिए समन्वित कार्ययोजना पर चर्चा

चाईबासा | सहकारिता सप्ताह के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में सहकारिता आंदोलन को नई गति देने, सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर ग्रामीण विकास को गति देने की रणनीति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।


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बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित व्यवस्था नहीं है, बल्कि सामाजिक एवं ग्रामीण परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएं मजबूत होंगी तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा।

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उपायुक्त ने पदाधिकारियों एवं सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने सहकारिता को जन-आंदोलन का स्वरूप देने पर बल देते हुए कहा कि आजीविका संवर्धन, कृषि विकास, मत्स्य पालन, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण स्वावलंबन के लिए सहकारी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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उन्होंने धान अधिप्राप्ति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा विभिन्न प्रायोजन योजनाओं को बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से ग्राम स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि सहकारी समितियां किसानों एवं ग्रामीणों के लिए सरकार और समाज के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करें।


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बैठक में सामाजिक सरोकारों पर भी विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने स्वैच्छिक रक्तदान को जनभागीदारी का अभियान बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते सर्पदंश एवं मलेरिया के मामलों के प्रति व्यापक जन-जागरूकता फैलाने तथा स्वास्थ्य संबंधी संदेशों को गांव-गांव तक पहुंचाने में बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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बैठक में सहायक समाहर्ता, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक (सहकारिता), चक्रधरपुर, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, डीपीएम-जेएसएलपीएस, झारखंड राज्य सहकारी बैंक की चाईबासा, नोवामुंडी, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर एवं मझगांव शाखाओं के शाखा प्रबंधक, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी-सहकारिता, चाईबासा एवं चक्रधरपुर क्षेत्र की बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं सचिव तथा जेएसएलपीएस के सदस्य उपस्थित थे।

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बैठक के समापन अवसर पर सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी प्रतिभागियों के बीच पौधों का भी वितरण किया गया।

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बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए जिले के किसानों, ग्रामीणों एवं स्वयं सहायता समूहों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। साथ ही, सभी विभाग एवं सहकारी संस्थाएं समन्वित रूप से कार्य कर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी।

खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन को लेकर उपायुक्त ने दिए विशेष निर्देश

खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन को लेकर उपायुक्त ने दिए विशेष निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी सहित सदर चाईबासा, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर एवं जगन्नाथपुर अनुमंडल के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सभी खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लाइसेंस एवं पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुमंडलवार विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि शिविरों की तिथियां पूर्व निर्धारित कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक खाद्य व्यवसायी इसका लाभ उठा सकें।

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उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि जिन खाद्य व्यवसायियों के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है, उनका समय पर नवीकरण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी प्रकार का खाद्य व्यवसाय संचालित नहीं होना चाहिए।

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बैठक में जिले में संचालित सभी वाटर फिल्टर संयंत्रों एवं पेयजल आपूर्ति करने वाले व्यवसायियों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि आम नागरिकों को उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता एवं शुद्धता की निरंतर जांच की जाए। किसी भी स्तर पर मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए।

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उन्होंने जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई दुकानों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ वातावरण, कर्मचारियों द्वारा अपनाए जा रहे स्वच्छता मानकों तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन की जांच की जाएगी।

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उपायुक्त ने विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी दिशा-निर्देशों एवं मानकों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर विशेष निगरानी रखने तथा इसके प्रयोग की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों के विक्रय और उपयोग से जुड़े प्रावधानों का भी नियमित निरीक्षण करने को कहा गया।

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आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर उपायुक्त ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान बाजारों में तैयार होने वाली मिठाइयों, दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेल, मसालों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए। आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर उनकी जांच कराई जाए तथा मिलावट या निम्न गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि खाद्य व्यवसायी खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं पकाने में केवल मानक एवं शुद्ध खाद्य तेल का उपयोग करें। निरीक्षण के दौरान इस पहलू की विशेष जांच की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता न हो।
उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना सभी संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी कार्रवाई सतत जारी रहेगी।