सरायकेला | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा-निर्देश के तहत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान-2026 के अंतर्गत मंगलवार, 25 अगस्त से सरायकेला-खरसावाँ जिले में ‘घर-घर मतदाता सूची सत्यापन’ अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 4 सितंबर 2026 तक चलेगा।

अभियान के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं उनके परिवार के सदस्यों के नाम, पते तथा अन्य संबंधित विवरणों का सत्यापन करेंगे। अभियान का उद्देश्य एक ही परिवार और घर में रहने वाले सभी पात्र मतदाताओं के नाम यथासंभव एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज कराना है। साथ ही, किसी भी पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहने देना भी अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।

सत्यापन के दौरान यह भी जांच की जाएगी कि प्रारूप मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों के नाम दर्ज हैं या नहीं। जिन पात्र नागरिकों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

Contact no :- +91 9337736501
वहीं, ऐसे मतदाता जो वर्तमान में सामान्य रूप से सरायकेला-खरसावाँ जिले में रह रहे हैं, लेकिन उनका नाम बिहार, पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र-8 एवं घोषणा-पत्र के माध्यम से अपना नाम वर्तमान निवास वाले मतदान केंद्र की मतदाता सूची में स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अभियान के दौरान परिवार के सभी वयस्क एवं पात्र सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए ‘परिवार एक साथ’ स्टिकर लगाने की पहल भी की जाएगी। इसके माध्यम से लोगों को अपने और परिवार के सदस्यों के नाम एवं विवरण की जांच करने तथा किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार कराने के लिए जागरूक किया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ नितिश कुमार सिंह ने जिले के मतदाताओं से अपील की है कि घर-घर सत्यापन के दौरान बीएलओ को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उन्होंने मतदाताओं से अपने एवं परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम, पते तथा अन्य विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम छूटने, किसी प्रकार की त्रुटि या अन्य आवश्यक सुधार की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित बीएलओ अथवा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष आवश्यक प्रपत्र के माध्यम से दावा या आपत्ति प्रस्तुत करें।
मतदाता सूची से संबंधित सहायता एवं आवश्यक जानकारी के लिए 1950 मतदाता सहायता हेल्पलाइन तथा ई-सीआईनेट के माध्यम से उपलब्ध निर्वाचन संबंधी सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है।

