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मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) की समीक्षा बैठक, उपायुक्त ने समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) की समीक्षा बैठक, उपायुक्त ने समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (Special Intensive Revision-SIR), 2026 के सफल संचालन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से कार्यों के निष्पादन के निर्देश दिए गए।

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बैठक में बताया गया कि 05 अगस्त, 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 05 अगस्त से 04 सितंबर, 2026 तक दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया चलेगी। इस अवधि के दौरान सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने तथा त्रुटियों के निराकरण के लिए विशेष अभियान संचालित किया जाएगा।

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उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 08 एवं 09 अगस्त तथा 22 एवं 23 अगस्त, 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष दावा-आपत्ति शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए जा सकें। साथ ही 05 अगस्त, 2026 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक सभी स्तरों पर #NewVoters अभियान चलाकर मतदाता जागरूकता गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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बैठक में 15 अगस्त, 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा तथा 01 अक्टूबर, 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिकों को प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं, मतदाता सूची में नाम, पता अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर प्रपत्र-8 के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराने की अपील भी की जाएगी।

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बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि 25 अगस्त से 04 सितंबर, 2026 तक Home-to-Roll Verification अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने, गलत मतदान केंद्रों में दर्ज नामों का स्थानांतरण कराने, अन्य राज्यों में दर्ज पात्र परिवारजनों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराने तथा प्रत्येक घर पर “एक परिवार–एक साथ (Family Together)” स्टीकर चस्पा करने की कार्रवाई की जाएगी।

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उपायुक्त ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO), बीएलओ एवं संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए समयबद्ध ढंग से कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में शुद्ध, त्रुटिरहित एवं समावेशी मतदाता सूची तैयार करना प्राथमिकता है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, अपर उपायुक्त, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।