चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 के चर्चित अपहरण मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार, गुवा थाना कांड संख्या 12/2023 में वादी गालु चाम्पिया की लिखित शिकायत के आधार पर जामेदार चाम्पिया उर्फ लोगोर चाम्पिया के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 364 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 18 अप्रैल 2023 को आरोपी ने गोविन्द चाम्पिया और सोमनाथ चाम्पिया का गुवा बाजार से अपहरण कर उन्हें जंगल की ओर ले गया था।

मामले की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने 23 जुलाई 2026 को आरोपी जामेदार चाम्पिया उर्फ लोगोर चाम्पिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


