खण्डखोरी में महिला की गला रेतकर हत्या का मामला सुलझा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत खण्डखोरी गांव में महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या किए जाने के मामले का पुलिस ने त्वरित उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है।


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पुलिस के अनुसार, 1 जून 2026 को खण्डखोरी गांव निवासी शुरू गोप की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला रेतकर हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के सत्यापन के बाद मृतका के पति देवेन्द्र गोप के फर्दबयान के आधार पर कुमारडुंगी थाना कांड संख्या 15/2026 दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) एवं 238 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जगन्नाथपुर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर मामले के नामजद आरोपी पुड़वा उर्फ चोके सिंकु (33 वर्ष) को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया।

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पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सब्जी काटने वाला स्टील का चाकू बरामद कर विधिवत जब्त कर लिया गया।
जांच में यह तथ्य सामने आया है कि हत्या की यह वारदात पूर्व के आपसी विवाद के कारण अंजाम दी गई थी। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया गया है।

By maskal.news

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