सरायकेला-खरसावां | उपायुक्त श्री नीतिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार मंगलवार, 29 अप्रैल 2026 को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुधीर रंजन द्वारा सरायकेला बाजार क्षेत्र में खुदरा एवं थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड एवं बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थों की सघन जांच की गई। एक दुकान में एक्सपायर्ड नारियल पानी पाए जाने पर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया तथा संबंधित दुकानदार पर ₹2000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं, एक अन्य थोक विक्रेता के गोदाम में गंदगी एवं बिना लेबल के खाद्य सामग्री पाए जाने पर ₹2000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

जांच अभियान के क्रम में संजय चौक एवं आसपास के क्षेत्रों में गोलगप्पा विक्रेताओं की भी जांच की गई। सभी विक्रेताओं को स्वच्छ पानी के उपयोग, ताजा खाद्य सामग्री बनाए रखने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करने के निर्देश दिए गए और आवश्यक जागरूकता प्रदान की गई।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सरायकेला बाजार स्थित सभी खुदरा एवं थोक विक्रेताओं, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की है कि वे अज्ञात स्रोत से प्राप्त खाद्य सामग्री तथा एक्सपायर्ड पेय पदार्थ, चिप्स एवं अन्य खाद्य वस्तुओं का विक्रय न करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत मानकों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें फूड लाइसेंस के निलंबन तक की कार्रवाई शामिल है।
जिला प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आम नागरिकों के स्वास्थ्य संरक्षण के मद्देनजर इस प्रकार के सघन जांच अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे।

