पोक्सो केस में आरोपी को 20 साल की सजा — चाईबासा अदालत का बड़ा फैसला

पश्चिमी सिंहभूम : चाईबासा की अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त राउतु सुरीन को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 25,000 रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया। जुर्माना न देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान रहेगा।

यह मामला सोनुवा थाना कांड संख्या 21/2020 से संबंधित है। आरोप था कि 19 अप्रैल 2020 को अभियुक्त राउतु सुरीन (पिता: पाकलु सुरीन, निवासी: अमराई (पालुहासा), थाना गोइलकेरा) ने नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया।

पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों का संकलन किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

लगभग पांच वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने पोक्सो केस संख्या 21/2020 में अभियुक्त को दोषी मानते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत सजा सुनाई।

By maskal.news

You May Also Like