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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारंडा में 16 नवंबर की प्रस्तावित आर्थिक नाकेबंदी स्थगित

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारंडा में 16 नवंबर की प्रस्तावित आर्थिक नाकेबंदी स्थगित

चाईबासा : सारंडा मामले पर सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के बाद 16 नवंबर को प्रस्तावित आर्थिक नाकेबंदी को स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी कोल्हान–पोड़ाहाट सारंडा बचाओ समिति के महासचिव बुधराम लागुरी ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी।

उन्होंने बताया कि सारंडा के आदिवासी मूलवासी लंबे समय से विस्थापन का विरोध कर रहे थे। स्थानीय लोगों की मांग थी कि क्षेत्र में किसी भी विकास या खनन कार्य से पहले उनकी सहमति ली जाए और मौजूदा बस्तियों को न हटाया जाए। इस संबंध में समिति द्वारा सरकार और विभागों को कई बार ज्ञापन दिया गया था।

लागुरी ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि सारंडा के मूलवासियों को विस्थापित नहीं किया जाएगा और उनकी आजीविका, परंपरा व सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जाएगी। सरकार के इस रुख को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सारंडा वासियों के हित में फैसला दिया है।

उन्होंने बताया कि कोर्ट के निर्णय के बाद समिति ने सर्वसम्मति से आर्थिक नाकेबंदी को स्थगित करने का फैसला किया है। इसे आदिवासी मूलवासियों के अधिकारों की बड़ी जीत बताया गया। लागुरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों ने सारंडा वासियों की चिंताओं को समझते हुए न्यायपूर्ण निर्णय दिया। प्रेस वार्ता में समिति के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।