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मानकी मुंडा संघ की आपात बैठक में झारखंड पेसा नियमावली 2025 सर्वसम्मति से खारिज

मानकी मुंडा संघ की आपात बैठक में झारखंड पेसा नियमावली 2025 सर्वसम्मति से खारिज

चाईबासा : मानकी मुंडा रेस्ट हाउस, मंगला हाट, चाईबासा में मानकी मुंडा संघ कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय समिति की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष श्री गणेश पाठ पिंगुआ ने की।
बैठक में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) तथा झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 131(1) के अंतर्गत बनाए गए झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली 2025 की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद बैठक में उपस्थित मानकी, मुंडा, डाकुवा एवं रैयतों ने सर्वसम्मति से इस नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया।
बैठक में उठाए गए प्रमुख आपत्तियाँ
पेसा अधिनियम 1996 की धारा 5 के अनुसार, अधिनियम लागू होने के एक वर्ष के भीतर नियमावली बननी थी, लेकिन झारखंड सरकार ने लगभग 29 वर्ष बाद नियमावली अधिसूचित की, जो असंवैधानिक है।
पेसा अधिनियम 1996 संसद द्वारा पारित एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित है, जबकि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 राज्य कानून है, जिसे अनुसूचित क्षेत्रों पर वरीयता नहीं दी जा सकती।
झारखंड नियमावली 2025 में ग्राम सभा की परिभाषा राज्य अधिनियम 2001 के अनुसार ली गई है, जबकि पेसा अधिनियम 1996 में ग्राम सभा को धारा 4(म)(i) से 4(म)(vii) तक विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिनका उल्लंघन किया गया है।
नियमावली 2025 में लगभग 25 अन्य अधिनियमों व नियमों को शामिल किया गया है, जो संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों के विपरीत है।
सरकार से की गई मांग
बैठक में झारखंड सरकार से मांग की गई कि पेसा अधिनियम 1996 की धारा 3, धारा 4(म) एवं धारा 5 के आलोक में अनुसूचित क्षेत्रों में उच्च स्तर पर स्वशासी परिषद तथा निचले स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना हेतु नई अधिसूचना जारी की जाए।
बैठक में उपस्थित प्रमुख लोग
बैठक में कृष्णा सामाड, कामिल केराई, ललित सावयाँ, दलप देवगम, कृष्णा सिंकू, सुशील कुमार सिंकु, बागुन सोय, प्रभु सहाय देवगम, अर्जुन देवगम, सुभाष बारी, नसीम चाचिया, विश्वनाथ सवाइयाँ, हरे कृष्णा महापात्र, चंदन होनहगा (महासचिव) सहित कई मानकी, मुंडा, डाकुवा एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।