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पश्चिमी सिंहभूम में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी सजा पाई

पश्चिमी सिंहभूम में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी सजा पाई

चाईबासा : जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 58/2020 (20 जुलाई 2020) में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी निरंजन शर्मा को दोषी ठहराया है। मामले में प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 4/8 के तहत दर्ज की गई थी।

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अभियुक्त निरंजन शर्मा, निवासी जैतगढ़, थाना जगन्नाथपुर, जिला पश्चिमी सिंहभूम, पर नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म का आरोप था। चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा और सभी साक्ष्य अदालत में पेश किए।

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पॉक्सो केस संख्या 17/2021 की सुनवाई के बाद, 11 फरवरी 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 21 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भी लागू होगी।

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