सरायकेला–खरसावाँ में बस सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश

खरसावाँ : सरायकेला–खरसावाँ जिले में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने बस स्वामियों और परिचालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी बस ऑपरेटरों को Central Institute of Road Transport (CIRT) द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
निर्देश के अनुसार सभी स्लीपर कोच बसों से ड्राइवर पार्टीशन डोर और स्लीपर बर्थ में लगे स्लाइडर्स हटाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही एक माह के भीतर सभी स्लीपर बसों में Fire Detection and Suppression System (FDSS) लगाना होगा। प्रत्येक बस में 10 किलोग्राम क्षमता का अग्निशामक यंत्र रखना भी जरूरी होगा।
अनधिकृत रूप से चेसिस का विस्तार कर बनाई गई बसों को तत्काल परिचालन से बाहर किया जाएगा। बसों का पंजीकरण केवल फॉर्म 22/22A, वैध ले-आउट ड्राइंग और अनुमोदित एजेंसी की स्वीकृति के बाद ही किया जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बसों का संचालन CMVR 1989 तथा AIS:052 और AIS:119 के प्रावधानों के अनुसार ही होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित बस स्वामी और परिचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

By maskal.news

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