रांची | झारखंड सरकार ने राज्य में नियुक्त होने वाले सभी नए सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब प्रत्येक नव नियुक्त सरकारी सेवक को कार्यभार ग्रहण करने से पहले निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होगा। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी कर नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

जारी संकल्प के अनुसार, सभी नव नियुक्त सरकारी कर्मचारी सबसे पहले सामूहिक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसके बाद संबंधित कार्यालय में योगदान (जॉइनिंग) के समय वे अपने नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र का वाचन करेंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे और उसे विभाग में जमा करेंगे। उल्लेखनीय है कि अब तक झारखंड में नियुक्ति के समय इस प्रकार की औपचारिक शपथ लेने का कोई प्रावधान नहीं था।

शपथ-पत्र के तहत कर्मचारियों को भारत के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा रखने, संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों की रक्षा करने तथा बिना किसी पक्षपात, अनुराग या द्वेष के लोकहित को सर्वोपरि मानते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प लेना होगा।

इसके अलावा सरकारी कार्यों से संबंधित गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सेवा के दौरान ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई जाएगी। साथ ही नव नियुक्त सरकारी सेवकों को दहेज प्रथा का विरोध करने, नशामुक्त जीवन अपनाने तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाने का भी संकल्प लेना होगा।

राज्य सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से सरकारी सेवाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता तथा नैतिक आचरण को और अधिक मजबूती मिलेगी।

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