चाईबासा : जराईकेला थाना कांड संख्या 7/2023 (दिनांक 16.08.2023) में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB तथा पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 4/6 के तहत दर्ज किया गया था।

मामले में मकरंडा, टोला- रिमीडीह, थाना- जराईकेला, जिला- पश्चिमी सिंहभूम निवासी आरोपी रोबिन भुमिज (पिता- निमाय भुमिज) पर एक नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप था।

अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

पोक्सो केस संख्या 39/2023 में सुनवाई पूरी होने के बाद 12 फरवरी 2026 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

