चाईबासा : सुप्रीम कोर्ट द्वारा सारंडा मामले पर आए फैसले के बाद 16 नवंबर को प्रस्तावित आर्थिक नाकेबंदी को स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार ने सारंडा के आदिवासी मूलवासियों को विस्थापित नहीं करने की मांग स्वीकार की है। यह जानकारी कोल्हान-पोड़ाहाट सारंडा बचाओ समिति के महासचिव बुधराम लागुरी ने प्रेस वार्ता में दी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अदालत में रखे गए पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से सुना और सारंडा वासियों के हित में निर्णय दिया। इस फैसले के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त किया।
सारंडा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्थिक नाकेबंदी स्थगित

