चक्रधरपुर हत्याकांड: तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

चक्रधरपुर : चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में 2022 में हुई लोपोर पुरती हत्या मामले में लगभग तीन साल बाद न्याय मिला है। पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी।

मामला 5 मार्च 2022 का है। प्राथमिकी के अनुसार, 4 मार्च 2022 की रात तीनों आरोपियों ने लोपोर पुरती को घर से बाहर बुलाकर धारदार चपड़ा से हमला किया और हत्या कर दी। इसके बाद शव को जंगल में ले जाकर छिपाने की कोशिश की गई।

चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और सभी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। लंबी सुनवाई के बाद सत्रवाद संख्या 216/2022 में अदालत ने तीनों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना, तथा धारा 201 के तहत पाँच वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

By maskal.news

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